सुकमा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 7 अक्टूबर। जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा जी.आर. मण्डावी के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग सुकमा के संयुक्त तत्वावधान में 7 अक्टूबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को ‘तीन नवीन आपराधिक कानूनों ’ की जानकारी देना था, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। आपराधिक कानून के निर्माण और उसे बनाए रखने के कई उद्देश्य हैं-अपराध को रोकना; जनता की रक्षा करना; अपराध करने वालों को दंडित करना और उनका पुनर्वास करना; अपराध के शिकार लोगों की सहायता करना; और, व्यापक स्तर पर, समाज की नैतिक संहिता को परिभाषित करना और यह निर्धारित करना कि उचित या सही व्यवहार क्या माना जाता है।
कार्यशाला में टी.आई पदमा जगत सुकमा ने छात्र-छात्राओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने सरल भाषा में इन कानूनों के महत्व, बदलाव एवं उनके दैनिक जीवन में प्रभाव की जानकारी दी।
इस अवसर पर एच.एस. सिदार, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. सुकमा, सीताराम सिंह राणा एपीसी समग्र शिक्षा सुकमा, अनुपम राज मसीह, जोगा कवासी, अनुपमा नाग, संस्था के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
कार्यशाला के माध्यम से बच्चों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो सकें।


