राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 15 अप्रैल। नाबालिग बालिका को 4 माह पहले बहला-फुसलाकर ले जाकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से रायपुर में बरामद किया। नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर आरोपी भगाकर ले गया था। बालिका के पिता की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज था। आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 64(2)(ड), 65(1) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार थाना डोंगरगढ़ के अपराध क्रमांक 581/2025 धारा 137(2) बीएनएस के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा 24 नवंबर 2025 को एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर बालिका एवं आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। गुम बालक/बालिकाओं की तलाश हेतु जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत विवेचना के दौरान बालिका के रायपुर में होने की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस टीम रवाना की गई। पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को आरोपी उमेश यादव के कब्जे से रायपुर से बरामद किया गया। आरोपी द्वारा बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाकर शारीरिक शोषण किया जा रहा था।
प्रकरण में आरोपी द्वारा उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध कारित किया जाना पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष जायसवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई।


