राजनांदगांव

संपत्ति कर भुगतान में 30 तक छूट
08-Apr-2026 5:26 PM
संपत्ति कर भुगतान में 30 तक छूट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 अप्रैल।
 आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस माह की विशेष छूट के तहत 30 अपै्रल 2026 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छूट प्रदान की गई है। छूट का लाभ देने नगर निगम का राजस्व अमला बकायेदारों से सम्पर्क कर बकाया सम्पत्तिकर जमा करने समझाईस दे रहे है, ताकि अधिभार से बचा जा सके। साथ ही बड़े बकायेदारों को भी बकाया राशि जमा कर निगम की कार्रवाई से बचने समझाईस दी जा रही है।

नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने राजस्व अमला से कहा है कि शासन की छूट के संबंध में बकायेदारों को जानकारी देकर वसूली करें तथा बड़े बकायेदारों को समझाईस दें कि बकाया करो का भुगतान कर निगम की कार्रवाई एवं आर्थिक भार से बचे। उन्होंने राजस्व अमला से कहा कि घर-घर जाकर सम्पत्तिकर की वसूली करें तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान करने प्रोत्साहित करें।

उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों को सम्पत्तिकर का भुगतान करने समझाईस दें, भुगतान नहीं करने की स्थिति में उनके घर का नल काटने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारो का नाम पूर्व में सामाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, किन्तु बकायेदारों द्वारा राशि जमा नहीं की गई है।  उन्हें समझाईस दें, अपालन की स्थिति में नल कनेक्शन विच्छेदन एवं कुर्की की जानकारी दें तथा उनके नाम सार्वजनिक स्थल में फ्लैक्स के माध्यम से प्रकाशित करें।
आयुक्त ने कहा कि इस नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अपै्रल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट तथा 1 अगस्त 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छूट के संबंध में भी जानकारी दें। जिससे वे करदाता जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही अपने करों का भुगतान करते हंै उन्हें छूट का लाभ मिल सके। आयुक्त ने सभी करदाताओं से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लेते नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।


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