राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 3 अप्रैल। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक करो का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया जाता है। आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 30 मार्च को आदेश जारी कर इस माह की विशेष छूट के तहत 30 अपै्रल 2026 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छूट प्रदान की गई है। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि शासन द्वारा करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधिकतम वसूली एवं आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 30 अपै्रल तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर विशेष छूट प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य तथा जनगणना 2027 की प्रारंभिक तैयारियो एवं मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में एनीमल बर्थ कंट्रोल रूल के क्रियान्वयन आदि कार्यो में निकायो के अधिकारी व कर्मचारी भी संलग्न रहे। जिसके फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण प्रभावित रही। जिसके आधार पर इस वर्ष संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु अतिम तिथि 31 मार्च 2026 में 30 दिन की विशेष छूट प्रदान करते हुए 30 अपै्रल 2026 निर्धारित की गई है। आयुक्त ने कहा कि राजस्व अमला द्वारा घर-घर जाकर भी सम्पत्तिकर की वसूली की जाएगी तथा नगारिकों को ऑनलाईन भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। आयुक्त ने सभी करदाताओं से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लेते नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।


