राजनांदगांव
मध्यान्ह भोजन पर हेराफेरी का लगाया था आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव , 26 मार्च। खैरागढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले प्रधान पाठक के खिलाफ विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते निलंबन का आदेेश जारी किया है। शिक्षक ने सार्वजनिक रूप से बीईओ पर बच्चों के दोपहर के भोजन में गड़बड़ी करने की शिकायत की थी। वहीं प्रधान पाठक ने बीईओ पर मानसिक प्रताडऩा व वेतन रोकने का आरोप लगाया था।
मिली जानकारी के मुताबिक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बैहाटोला प्रधान पाठक किशोर कुमार शर्मा ने पिछले दिनों बीईओ पर कई तरह के सनसनीखेज आरोप लगाए थे। जिसमें मध्यान्ह भोजन में वित्तीय गड़बड़ी करने व मानसिक तौर पर प्रताडि़त करने व वेतन रोकना शामिल है। इस मामले को लेकर संयुक्त संचालक दुर्ग द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान प्रधान पाठक के स्कूल में ही मध्यान्ह भोजन योजना और शाला अभिलेखों में गंभीर खामियां मिली।
आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि शाला में 130 विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज थी। जबकि मौके पर 58 बच्चे ही मिले। इसके अलावा सरकारी कामकाज में लापरवाही और निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन नहीं दिए जाने की शिकायत सही पाई गई। इस बीच प्रधान पाठक शर्मा को विभागीय जांच के लिए नोटिस जारी किया गया। उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। मामले में प्रधानपाठक के व्यवहार को कदाचरण की श्रेणी में रखा गया और बीईओ पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं करने पर विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि प्रधानपाठक के खिलाफ अन्य मामलों में भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। शिक्षा विभाग ने संस्था के पिछले 5 साल के वित्तीय रिकार्ड को भी प्रस्तुत करने कहा गया है। विभाग को स्कूल में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी होने की आशंका है।


