राजनांदगांव

सार्वजनिक स्थान पर लहराया चाकू, 2 साल की सजा
16-Mar-2026 5:02 PM
सार्वजनिक स्थान पर लहराया चाकू, 2 साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 मार्च।
सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लहराने वाले आदतन बदमाश को पुलिस ने पकडक़र कार्रवाई की। न्यायालय राजनांदगांव द्वारा आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडि़त किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार बसंतपुर पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी प्रदीप पटेल  25 वर्ष निवासी सागरपारा द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से हाथ में धारदार चाकू लहराते आम जनता को भयभीत करने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल बसंतपुर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार नुकीला पट्टीनुमा चाकू जब्त किया गया।
आरोपी के विरुद्ध थाना बसंतपुर में धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार न्यायालय राजनांदगांव के निर्णय 9 मार्च के अनुसार आरोपी प्रदीप पटेल को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1-ख), (ख) के तहत दोषी पाते 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।


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