राजनांदगांव
104 बसों का सत्यापन, चालक व परिचालकों का हुआ नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 जनवरी। पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से स्कूली बसों की चेकिंग की। मिली जानकारी के अनुसार सडक़ सुरक्षा माह के तहत 18 जनवरी को एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं एएसपी पुष्पेन्द्र नायक एवं अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा के मार्गदर्शन में परिवहन स्टॉफ एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से संस्कार सिटी स्कूल, युगांतर पब्लिक स्कूल, एरॉन जेस्टसन, यशोदा पब्लिक स्कूल, गायत्री विद्यापीठ, गायत्री गुरूकुल, अजीज पब्लिक स्कूल, एनबीआईएस बोरी, एनपीपीएस राजनांदगांव, रॉयल किड्स कॉन्वेंट, अधविता पब्लिक स्कूल, स्वामी विवेकानंद, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नीरज विद्या मंदिर, आरपीएस स्कूल राजनांदगांव, सरस्वती शिशु मंदिर डोंगरगढ़, अनुपम विद्यालय सहसपुरदल्ली द्वारा 104 स्कूली बसों का उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार स्कूल बसों का भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेज चेकिंग किया गया। जिसमें 02 स्कूली बस अनफिट पाया गया। जिससे 4300 रुपए जुर्माना वसूला गया। वाहनों के भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेज के साथ-साथ डॉ. नरेश चंद्रलांगे नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं डॉ. गौरव चिकित्सा अधिकारी, संजीव यादव नेत्र सहायक अधिकारी की उपस्थिति में वाहन चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
नियमों के अनुसार हो स्कूली बस
उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार स्कूल बसों में स्कूली बस का पीला होना, बस की खिड़कियों में समानांतर जॉली लगा होना, प्रत्येक स्कूल बस में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था, एक प्रशिक्षित परिचालक का होना जो बच्चों को उतारने एवं चढ़ाने में सहायता करे, स्कूली बस चालकों को भारी वाहन चलाने का 05 वर्ष का अनुभव, प्रत्येक स्कूल बस में सीट के नीचे बस्ता रखने पर्याप्त स्थान, बस में स्पीड गर्वनर लगा होना, स्कूल बस का प्रवेश द्वार विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम से युक्त हो, प्रत्येक स्कूल बस के दाहिनी ओर एक आपातकालीन दरवाजा होना, प्रत्येक स्कूल बस में वैध बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं कर जमा होने का प्रमाण पत्र होना, स्कूल बसों का 12 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना, स्कूली बस चालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।


