राजनांदगांव

अहिवारा विधायक ने धान उपार्जन केंद्र में किया धान खरीदी का शुभारंभ
16-Nov-2025 4:55 PM
अहिवारा विधायक ने धान उपार्जन केंद्र में किया धान खरीदी का शुभारंभ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 नवंबर।
मोहला-मानपुर-अं. चौकी जिले में 15 नवम्बर से धान खरीदी की शुरुआत हुईं। अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने मोहला धान उपार्जन केन्द्र में छत्तीसगढ़ महतारी, तौल मशीन एवं बांट का विधिवत पूजा-अर्चना कर धान खरीदी कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर तुलिका प्रजापति, एसडीएम मोहला हेमेन्द्र भुआर्य सहित आम नागरिक उपस्थित रहें।

जिले की 19 समितियों के 27 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी शनिवार से प्रारंभ हुई। राज्य शासन द्वारा किसानों से इस वर्ष 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करते  धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की सहूलियत होगी। जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र हेतु खरीदी केन्द्रप्रभारी सहित नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही धान उपार्जन कार्य की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध धान की आवक को रोकने  जांच चौकी स्थापित करने सहित सतत निगरानी के लिए कर्मचारियों की रोस्टर अनुसार ड्यूटी लगाई गई है।
 

धान खरीदी इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र से
धान खरीदी केन्द्रों में बारदाने की उपलब्धता सहित अन्य व्यवस्था किया गया है। धान की खरीदी अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के माध्यम से की जाएगी। विक्रय किए गए धान का भुगतान किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। बारदानों की व्यवस्था में नवीनता लाते खरीदी 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदानों में होगी। किसानों को टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तुंहर टोकन मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है।

 बड़े किसानों कोमिलेगा 3 टोकन

किसान सुबह 8 बजे से टोकन जारी कर सकते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिकतम 02 टोकन और बड़े किसानों के लिए अधिकतम 03 टोकन की सीमा तय की गई है। खरीदी केवल एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। जिसमें वन अधिकार पट्टाधारकों को पंजीयन में छूट दी गई है। राज्य शासन द्वारा किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने  टोलफ्री नम्बर 1800-233-3663 जारी किया गया है। जिसमें कृषक सम्पर्क कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।


अन्य पोस्ट