राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 सितंबर। महिला के बाथरूम व शौचालय के सीसीटीवी रिकार्डिंग करने वाले आरोपी के विरूद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज किया। जातिगत गाली-गलौज एवं प्रताडऩा करने पर एसटी/एससी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पीडि़ता द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था।
मिली जानकारी के अनुसार मोहला-मानपुर-अं. चौकी जिले के चिल्हाटी थाना क्षेत्र की पीडि़ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी केजनदास साहू एवं अन्य द्वारा उनके बाथरूम एवं शौचालय का वीडियो रिकार्डिंग नहाते-धोते समय लगातार अपने घर में लगे सीसीटी से किया जा रहा है एवं वायरल करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही रोज देखते ही थूककर गंदी गंदी जातिगत गाली-गलौज दिया जाता है एवं बाथरूम व सेप्टिक टैंक के पाइप को भी उखाड़ दिया गया है। आरोपियो द्वारा लगातार मार्च महीने से मानसिक रूप से प्रताडि़त करने एवं जातिगत गाली- गलौज देने तथा सीसीटीवी से हमारे शौचालय का रिकार्डिंग कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने से हमारा रहना दूभर हो गया है एवं हम घर छोडऩे पर मजबूर हो गए हैं। उक्त संदर्भ में राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा 15 दिवस के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने मोहला-मानपुर-अं. चौकी पुलिस को निर्देशित किया गया था, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते थाना चिल्हाटी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ()नृशंसता निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (सी)(डी)(5) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2), 324(2), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की अग्रिम विवेचना राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई जा रही है।