राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 मई। मारपीट, आगजनी, अवैध शराब बिक्री व आम्र्स एक्ट जैसे मामलों में संलिप्त अनावेदक को जिला दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां से अनावेदक के जिला बदर की प्रकरण की सुनवाई करते राजनांदगांव सहित सरहदी जिलों से 3 माह के लिए हट जाने का आदेश पारित किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ क्षेत्र के आदतन आरोपी नंदकुमार साहू 35 वर्ष निवासी बुधवारी पारा वार्ड नं. 15 डोंगरगढ़ जो लगातार वर्ष 2013 से मारपीट, आगजनी, अवैध शराब बिक्री, आम्र्स एक्ट जैसे मामलों में संलिप्त रहा है। जिसके जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन तैयार कर एसपी के माध्यम से जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रकरण पेश किया गया था, जिस पर जिला दंडाधिकारी द्वारा 16 मई को अनावेदक के जिला बदर की प्रकरण की सुनवाई करते मप्र व छग राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 के तहत कार्रवाई करते राजनांदगांव सहित सरहदी जिलों से हुए 3 माह के लिए हट जाने (जिला बदर)का आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के पालन में अनावेदक नंदकुमार साहू को आदेश की प्रति तामिल कराकर जिला से हट जाने हेतु हिदायत दिया गया है। थाना डोंगरगढ़ द्वारा क्षेत्र के अन्य 9 आदतन अपराधी जैसे. शराब कोचियों, सटोरियों, बदमाशों के जिला बदर हेतु प्रतिवेदन भेजी गई है, जो जिला दण्डाधिकारी महोदय के समक्ष विचाराधीन है।


