रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मई। पीडि़ता शकुंतला कोसले ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताडऩा का आरोप लगाई है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर धारा 85, 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
शकुंतला कोसले ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह 11 जनवरी 2026 को माना बरौदा निवासी करन टंडन के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही दिनों बाद पति और ससुराल पक्ष दहेज में टीवी, गाड़ी, वॉशिंग मशीन, गहने और नकदी नहीं लाने की बात कहकर प्रताडि़त करने लगे। शादी के चार दिन बाद से ही उसे लगातार गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। प्रताडऩा से परेशान होकर वह मार्च 2026 से अपने मायके ग्राम गुदगुदा, आरंग में माता-पिता के साथ रह रही है। उसने बताया कि पहले भी 16 अप्रैल 2026 को महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई गई, लेकिन समझौता नहीं हो सका। इसके बाद भी ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं बदला।
शकुंतला ने पुलिस को बताया कि वह बीमार थी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी कारण 10 मई 2026 को वह अपने गहने बेचने गहनों की रसीद लेने पति के घर ग्राम बरौदा गई थी। जहां पति करन टंडन और ससुराल वालों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की।


