रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 फरवरी। पुलिस ने दहेज प्रताडऩा के आरोप में पति सहित छह लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश के बाद की गई।
जानकारी के मुताबिक रानी साहू निवासी बीरगांव, ने अपने पति शिवा कुमार साहू और परिजनों के खिलाफ शिकायत की थी। परिवाद में आरोप लगाया गया कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त करते थे।
उसका विवाह 10 फरवरी 2023 को हिंदू रीति-रिवाज से शिव कुमार साहू से हुआ था। विवाह के बाद वह पति के साथ दिल्ली में रहने लगी, जहां आरोपियों लगातार ताने-बाजी, मारपीट और दहेज की मांग किया जाता था। आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही जबरन उसका गर्भपात कराया गया।
रानी साहू ने बताया कि मायके पक्ष से ससुरालियों की मांग पर पहले भी नगद , चेक और अन्य सामान दिया गया था। इसके बावजूद पति और ससुराली पांच लाख रुपए और बाइक की मांग करते रहे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे फरवरी 2024 में मायके छोड़ दिया गया। मामले में महिला थाना पुलिस ने पति शिवा कुमार साहू, सास सोन कुमारी, ससुर अशोक कुमार साहू, जेठ रवि कुमार साहू, जेठानी सुनीता साहू और देवर पीयूष साहू के खिलाफ धारा 498 ए, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।


