रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 फरवरी। रायपुर ग्रामीण पुलिस जिले के थाना प्रभारियों ने होटल,लॉज और ढ़ाबा संचालकों को तलब किया गया।
सभी संचालकों को उनके प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले आगंतुक ग्राहकों का पूरा वेरिफिकेशन करने, संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने, सीसीटीवी कैमरे सुचारु रूप से चालू रखने तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बढ़ावा न देने के निर्देश दिये गये है।
होटल संचालको के लिए निर्देश:- होटल में रूके सभी गेस्ट की पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, पासपोर्ट इत्यादि तथा साथ में आये अन्य सभी के मोबाईल नंबर भी लिया जाएं
पुलिस एवं होटल संचालकों के व्हॉट्सएप ग्रुप किसी भी संदेही, गुम इंसान के फोटोग्राफ या पहचान पत्र शेयर करें। ताकि आसानी से पता लगाया जा सके। पहचान पत्र के बिना किसी को भी नही रूकने नहीं दिया जाए। होटल के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज की क्षमता अधिक से अधिक हो।होटल में रूकने वाले सभी कस्टमर/गेस्ट की जानकारी सूचारू रूप से संबंधित थाने में भेजी जाए।
कस्टमर/गेस्ट के निजी वाहनों की भी जानकारी लें। होटल में रूकने वाले सभी लोंगो के मोबाईल नंबर को वेरिफाई जरूर करें। अपराधी किस्म के लोग गलत नंबर देते हैं। कोई भी होटल/ढ़ाबा में शराबखोरी की शिकायत पाए जाने तत्काल आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की जायेगी। निर्देशों की अव्हेलना करते पाये जाने वाले संचालकों के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


