रायपुर
पालिका और नगर पंचायतों का 1980 के बाद नए सिरे से वर्गीकरण
23-Jan-2026 5:40 PM
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रायपुर, 23 जनवरी। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के नगर पालिका और नगर पंचायतों का नए सिरे से वर्गीकरण कर अधिसूचित कर दिया है। इसके मुताबिक वहां कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की सेवा वेतन भत्तों का संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1967 के नियम 3 के अनुसार 4 करोड़ की आय वाले पालिकाओं/पंचायतों को कक , 2 करोड़ से अधिक 4 से कम वाले निकाय क, 90 से अधिक 2 करोड़ से कम ख, और 90 लाख से कम को ग श्रेणी में रखा गया है। गौरतलब है कि इससे पहले इस तरह का वर्गीकरण सन 1980 में किया गया था। अब 45 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य सरकार ने नगर निकायों की आर्थिक स्थिति के अनुरूप नई श्रेणियां तय की हैं।
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