रायपुर
विशेष न्यायालय ने दो अलग-अलग प्रकरण में सुनाया फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 जनवरी। मामूली बात पर विवाद में हत्या के मामले में विशेष न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट ने दो अलग-अलग प्रकरण में दोषियों को कठोर सजा दी है। दोनों अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने दो अलग-अलग प्रकरणों में 2 जनवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजन पूजा मोहिते ने बताया 20 अप्रैल 2025 को तेलीबांधा इलाके के श्याम बाजार स्थित राजकुमार ब्रायलर सेंटर में मुर्गा खरीदने को लेकर विवाद हुआ। आरोपी सुनील चौहान ने दुकान में काम करने वाले नरेश कुमार धीवर के साथ पहले गाली गलौज की, फिर हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
हाथपाई बीच आरोपी ने नरेश को दुकान के बाहर सीढि़य़ों में जोर से धक्का देकर पटक दिया। जिससे वह सिर के बल गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए नजदीक के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जहां गंभीर हालत होने के कारण उसे मेकाहारा फिर डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पुलिस ने अपराध दर्ज कर घटना में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने इस मामले में अभियुक्त को धारा 103 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास एवं 2,000 रुपए अर्थदंड दिया गया। साथ ही मृतक के परिजनों को प्रतिकर दिलाने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की गई।
दूसरा मामला गोबरा नवापारा क्षेत्र की है, जहां अभियुक्त साहेब कुमार ताती ने पारिवारिक विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया। अभियोजन के अनुसार 10 मार्च 2025 को अभियुक्त ने अपनी भाभी सोनी कुमारी के साथ विवाद के दौरान सेविंग ब्लेड से हमला कर दिया। इस हमले में आरोपी ने दो वर्षीय मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी।
इस हमले में सोनी कुमारी और उसके बच्चे को भी चोटें आई। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां सोनी कुमारी और उसके बेटे की जान बच गई। वहीं दो साल की बेटी की मौत हो गई। न्यायालय ने इस जघन्य अपराध में साहेब कुमार ताती को धारा 103(1) के मामले में आजीवन कारावास दिया।


