रायपुर

दलदल सिवनी नाले के पास बाइक लूटने वाले 2 गिरफ्तार, एक नाबालिग
10-Oct-2025 8:30 PM
दलदल सिवनी नाले के पास बाइक लूटने वाले 2 गिरफ्तार, एक नाबालिग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 10 अक्टूबर। दलदल सिवनी नाले के पास लूटने वाले एक नाबालिग समेत 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों से लूट के दोपहिया वाहन जब्त किए गए।

 मोहम्मद शहाबुदीन निवासी अमन नगर मोवा थाना पंडरी रायपुर ने थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराया था । वह 07.10.25 को रात्रि लगभग 08:00 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उसके मोबाईल फोन पर फोन कर कहा कि एयरटेल का सिम बनवाना है, हम लोग नया दुकान खोले है क्या प्रोसेस लगेगा बता दो मैं साहू पान ठेला के पास खडा हूं। इस पर शहाबुद्दीन  उक्त स्थान पर गया तो अज्ञात व्यक्ति मिला जिसने  उससे पूछा क्या प्रोसेस लगेगा तो वह उसको प्रोसेस बताया फिर उस व्यक्ति ने शहाबुद्दीन के मोबाईल फोन से किसी व्यक्ति को फोन लगाकर बोला की एयरटेल वाले भाई आ गये है शॉप लेकर आ रहा हूं।

शहाबुद्दीन को रास्ता मालूम नहीं था तो वह अज्ञात व्यक्ति को ही अपना दोपहिया वाहन चलाने के लिए दिया और वह पीछे बैठा। दोनों दुबे कालोनी से होते हुए जा रहे थे फिर उसे शक हुआ तो वह दलदल सिवनी नाला के पास उसे रोका और पूछा की तुम कहां लेकर जा रहे हो, मैं आगे नही जाउंगा फिर वह व्यक्ति बोला पास में ही शॉप है। शहाबुद्दीन बोला मैं नहीं जाउंगा तब अज्ञात व्यक्ति गाडी से चाबी निकालकर रख लिया और उसे को नाली में धक्का दे रहा था तो प्रार्थी उससे चाबी लेने की कोशिश किया तो अज्ञात व्यक्ति अपने पास रखें चाकू को निकाल लिया जिस पर प्रार्थी स्वयं को बचाने हेतु पीछे हटा तो वह अज्ञात व्यक्ति  का दोपहिया वाहन  सी जी 04 क्यू एफ 2858 को लूट कर भाग गया। पंडरी पुलिस  धारा 309 बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर तलाश कर रही थी। इसी दौरान  मिली जानकारी पर अभिमन्यू यादव को पकडक़र घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने साथी जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है, के साथ मिलकर लूट की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर प्रकरण में संलिप्त विधि के साथ संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया।  अभिमन्यु ने विधि के साथ संघर्षरत बालक को प्रार्थी के पास भेजकर वाहन लूट कराया था। दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की  की दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी 04 क्यू एफ 2858 कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये, प्रार्थी के दस्तावेज तथा घटना में प्रयुक्त चाकू एवं मोबाईल फोन जप्त कर प्रकरण में धारा 3(5) बी.एन.एस जोड़ी जाकर दोनों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 


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