रायपुर

प्रतिबंध के बावजूद बाजार में खुलेआम बिक रही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट
17-May-2023 9:26 PM
प्रतिबंध के बावजूद बाजार में खुलेआम बिक रही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 मई। भारत सरकार द्वारा 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद सिगरेट-तंबाकू की दुकानों पर ई-सिगरेट आसानी से उपलब्ध हैं और 18 साल से कम के बच्चों को भी बेची जाती हैं ।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब ई-सिगरेट प्रतिबंध 2019 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इसके जरिये निर्देश दिया गया है कि सभी उत्पादकों, निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, वितरकों, विज्ञापनदाताओं, कूरियर सहित परिवहन संचालकों, सोशल मीडिया वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, दुकानदारों/खुदरा विक्रेताओं आदि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन या निर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या बिक्री या वितरण या भंडारण नहीं करना चाहिए।

यह बिक्री एक पूर्ण उत्पाद या उसके किसी भाग के रूप में भी नहीं की जानी है और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विज्ञापन करना या किसी विज्ञापन में भाग लेना (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया आदि में) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग को बढ़ावा देता है।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध, हमारी युवा पीढ़ी को जहरीली लत के एक नए रूप से बचाने के लिए लगाया गया था। हालांकि, इसका प्रवर्तन कमजोर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार सस्ते और बिना ब्रांड वाली चीनी ई-सिगरेट से भर गया है। वालंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक, बिनॉय मैथ्यू कहते हैं, च्च्सख्त प्रवर्तन, कार्यान्वयन और प्रतिबंध को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक नोटिस लाना एक स्वागत योग्य कदम है।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के हानिकारक प्रभावों और युवाओं में इसके प्रचलन में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इसमें सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का और इसी तरह के अन्य उपकरण शामिल हैं जो चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाते हों और जो भी आकार, आकृति या रूप में हो।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 को एक अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था और बाद में वर्ष 2019 में एक अधिनियम के रूप में औपचारिक रूप दिया गया।


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