रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 नवम्बर। पथरिया के सहायक खाद्य अधिकारी प्रफुल्ल कुमार पाण्डेय को निलंबित कर दिया गया है। उन पर कलेक्टर के आदेश का पालन न करने का आरोप है। इस पर कलेक्टर ने ही रिपोर्ट भेजा था।
कलेक्टर मुंगेली ने 18 नवंबर को भेजे पत्र में कहा कि संचालनालय खाद्य द्वारा प्रसारित निर्देशों के बाद भी प्रफुल्ल पाण्डेय, सहायक खाद्य अधिकारी, पथरिया ने बचत स्टॉक के भौतिक सत्यापन संबंधी किसी प्रकार की जानकारी जिला खाद्य कार्यालय मुंगेली को प्रदान नहीं की । श्री पाण्डेय को बार-बार निर्देशित किए जाने के बाद भी उनके द्वारा उक्त आदेशा / निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। कलेक्टर मुंगेली ने श्री पाण्डेय के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित किए जाने की अनुशंसा की है।
संचालक खाद्य सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टर मुंगेली के प्रतिवेदन के मुताबिक प्रफुल्ल पाण्डेय को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में पांडेय का मुख्यालय जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव होगा। आदेश में राठौर ने कहा है कि पांडेय के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश / निर्देशों की अवहेलना किया जाना एवं विभागीय दायित्वों का निर्वहन न किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है।यह च्च्छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कंडिका 3 का उल्लंघन है। इसलिए प्रफुल्ल पाण्डेय, सहायक खाद्य अधिकारी, जिला मुंगेली को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


