रायगढ़

सामाजिक कार्यकर्ता का परिवाद पत्र स्वीकृत
02-Apr-2021 5:16 PM
सामाजिक कार्यकर्ता का परिवाद पत्र स्वीकृत

आधा दर्जन से अधिक धाराओं के तहत दर्ज हो सकता है मामला,4 के खिलाफ दिया गया है आवेदन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 2 अप्रैल।
मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट दिग्विजय सिंह ने कोतरा रोड निवासी सहयोग टीम की अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता मंजू अग्रवाल द्वारा दायर किए गए परिवाद पत्र को स्वीकार करते हुए सिटी कोतवाली रायगढ़ को 6 अपै्रल तक परिवाद पत्र की जांच करके न्यायालय में पेश करने को कहा है। 

मंजु अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत मुकेश त्रिपाठी की पत्नी पूनम त्रिपाठी द्वारा 3 नवंबर 2020 की सुबह मामूली विवाद के बाद झूठी रिपोर्ट में फंसाकर उन्हें जबरन प्रताडि़त करने के साथ-साथ उनकी सामाजिक छवि खराब करने के मामले में विगत 19 मार्च को अपने अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव के माध्यम से एक परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट दिग्विजय सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव ने पूरे मामले में मंजु अग्रवाल को झूठे केस में फंसाने के साथ-साथ उन्हें पुलिस की धौंस दिखाकर प्रताडि़त करने के साथ-साथ सामाजिक छवि खराब करने के कई तथ्य एवं बातचीत की सीडी अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत किया था। जिसको न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए पुलिस को जांच के लिए भेजा है।

अधिवक्ता तथागत श्रीवास्तव ने बताया कि धारा 200 दंड प्रक्रिया के तहत आरोपीगण के लिए धारा 500, 511, 506, 34, 177,182, 193,196, 199, 200, 202, 203, 211 भारतीय दंड संहिता के अपराध दर्ज करने का आवेदन दिया है। आवेदन पत्र को विद्वान न्यायाधीश ने तथ्यों के आधार पर स्वीकार करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस को परिवाद पत्र की जांच हेतु भेजा है और इसी माह की 6 तारीख तक प्रतिवेदन पर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा है।

अधिवक्ता ने बताया कि 3 नवंबर 2020 से लेकर अपनी जमानत होने तक मंजू अग्रवाल को मुकेश त्रिपाठी के अलावा उनकी पत्नी के साथ-साथ सिटी कोतवाली के पूर्व थाना प्रभारी एसएन सिंह तथा कोतवाली थाना में पदस्थ हवलदार श्याम देव साहू ने मानसिक रूप से परेशान किया था, इतना ही नहीं घटना के दिन मंजू अग्रवाल के आवेदन पर भी जांच तो दूर कोई पहल तक नही की। जिसके चलते मंजु अग्रवाल की सामाजिक स्तर पर छवि खराब करने की कोशिश भी की गई। अब मंजू अग्रवाल द्वारा दायर परिवाद पत्र स्वीकृत होनें के बाद धारा 500, 511, 506, 34, 177,182, 193,196, 199, 200, 202, 203, 211 भारतीय दंड संहिता के अपराध दर्ज करने का आवेदन दिया है, जिसमें मुकेश त्रिपाठी व उसकी पत्नी पूनम त्रिपाठी, पूर्व कोतवाली टीआई एसएन सिंह व एक हवलदार श्यामदेव साहू के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है।  
 


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