रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 17 जून। 14 जून को थाना कोतवाली एवं थाना खरसिया पुलिस द्वारा अलग-अलग कार्रवाई करते हुए अवैध कच्ची महुआ शराब के कारोबार में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 22 लीटर महुआ शराब जब्त की गई।
14 जून को थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उर्दना डीपापारा निवासी किशन उरांव द्वारा उर्दना स्थित नंदराम आम बगीचा के पास प्लास्टिक की बोरी में जरीकेन में भरकर कच्ची महुआ शराब बिक्री के उद्देश्य से रखी गई है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल द्वारा सहायक उप निरीक्षक कोसो सिंह जगत को हमराह स्टाफ के साथ कार्रवाई हेतु रवाना किया गया।
पुलिस टीम द्वारा मौके पर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम किशन उरांव (27), निवासी उर्दना डीपापारा, थाना कोतवाली, जिला रायगढ़ होना बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से तीन प्लास्टिक जरीकेन, प्रत्येक में लगभग 05-05 लीटर कच्ची महुआ शराब भरी हुई पाई गई। इस प्रकार आरोपी के कब्जे से कुल 15 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,000 रुपये, तथा शराब बिक्री से प्राप्त 200 रुपये नगद बरामद कर जब्त किए गए। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी क्रम में थाना खरसिया पुलिस द्वारा 14 जून को मुखबिर सूचना पर एनएच-49 मार्ग से ग्राम कुनकुनी जाने वाले कच्चे रास्ते के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पैदल जाते हुए रोका, जिसके पास रखे थैले की जांच करने पर उसमें कच्ची महुआ शराब पाई गई। पूछताछ में उसने अपना नाम उरी केशन सारथी पिता स्वर्गीय गणेश राम सारथी, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम कुनकुनी, थाना खरसिया, जिला रायगढ़ होना बताया।
आरोपी ने पूछताछ में उक्त कच्ची महुआ शराब को बिक्री के उद्देश्य से ले जाना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से कुल 07 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1,400 रुपये बरामद कर जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


