रायगढ़
खरीद-फरोख्त पर तत्काल रोक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 10 जून। जिले में प्रस्तावित तमनार बायपास सडक़ परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। कलेक्टर कार्यालय (भू-अर्जन) रायगढ़ द्वारा जारी ताजा आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परियोजना से प्रभावित गांवों की भूमि पर किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय, दान या हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस निर्णय से जमीन के सौदों में लगी अटकलों पर विराम लग गया है और प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि परियोजना में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
8.50 किमी सडक़, कई गांव प्रभावित
लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार तमनार बायपास मार्ग की लंबाई लगभग 8.50 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इस निर्माण कार्य की जद में तमनार तहसील के गोढ़ी, तमनार, महलाई, बुडिय़ा और झिंकाबहाल जैसे गांवों की सैकड़ों खसरा भूमि आ रही है। प्रशासन द्वारा जारी सूची में कुल सैकड़ों खसरा नंबरों को चिन्हित किया गया है, जिन पर अब किसी भी प्रकार का लेन-देन प्रतिबंधित रहेगा।
क्यों लगाया गया प्रतिबंध
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पूर्व निर्देशों और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में किए गए संशोधनों के तहत यह कदम उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से पहले किसी भी तरह का हस्तांतरण न हो, ताकि मुआवजा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और फर्जी लेन-देन या सट्टेबाजी पर रोक लगाई जा सके।


