रायगढ़

साले की हत्या, उम्र कैद, एक लाख का क्षतिपूर्ति का आदेश
07-Jun-2026 6:16 PM
साले की हत्या, उम्र कैद, एक लाख का क्षतिपूर्ति का आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 7 जून। रायगढ़ जिले पारिवारिक विवाद के बाद आरोपी ने अपने ही बड़े साले की चाकू मारकर हत्या कर दी। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार दाताराम सारथी निवासी मुनुन्द का विवाह उर्मिला सारथी के साथ हुआ था, किंतु पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक ना होने के कारण उर्मिला सारथी अक्सर अपने मायके पत्थलगांव खुर्द में रहती थी। घटना से पहले जब वह मायके आई, तब वह गर्भवती थी और पुत्र को जन्म देने के बाद मायके में रह रही थी।

एक मई 2022 की शाम 4 बजे आरोपी दाताराम सारथी अपने ससुराल आया और अपने एक वर्ष के दूधमुंहे बच्चे को अपनी पत्नी उर्मिला सारथी से छीन कर भागने लगा। इस दौरान उर्मिला, उसकी भाभी और भतीजी सभी आरोपी को बच्चे को ले जाने से रोक रहे थे इसके बावजूद बच्चे को लेकर आरोपी मेन रोड तक पहुंच गया। तभी आरोपी का बड़े साला महेश सारथी बच्चे को ले जाने से मना किया, तब आरोपी गुस्से में आकर महेश सारथी के पेट पीठ और गर्दन में चाकू से हमला कर दिया, जिससे महेश सारथी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

मृतक की पत्नी कुसुम सारथी की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन विवेचना अधिकारी ने दाता राम सारथी के खिलाफ धारा 302 के तहत आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।

इस मामले में अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी दाता राम सारथी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

साथ ही मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा की है।


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