रायगढ़
रायगढ़, 12 अप्रैल। जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सहाबुद्दीन कुरैशी ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी सिकंदर भारती (निवासी ताराईमाल, पूंजीपथरा, जिला रायगढ़) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक अर्चना मिश्रा के अनुसार, वर्ष 2024 में पूंजीपथरा में आरोपी ने 13 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर लेबर कॉलोनी ले जाकर रेप किया था।
घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने तत्काल थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।


