महासमुन्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 3सितंबर। हत्या के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अनिता डहरिया ने बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम सोनदादर निवासी उत्तम कुमार यादव को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 4 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। इसी तरह धारा 201 के तहत दो वर्ष और सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2023 को नंदू खडिया ने बागबाहरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह घर में शाम को था उसी समय 6.20 बजे उसकी चचेरी बहन रानी बाई आई बताई कि उसके पुत्र लकेश्वर को सोनदा का रहने वाला उत्तम यादव ने सोनदाद पुलिया के पास चाकू मार दिया है। सूचन मिलने पर वे पुलिस के पास गए जहां मनोज चंद्राकर मिला और बताया कि गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। बृजलाल यादव एवं रामकुमार ने बताया कि लकेश्वर के साथ तीनों खेत में काम करके सायकल से वापस आ रहे थे कि शाम करीब 6 बजे सोनदादर पुलिया के पास उत्तम अपने मोटर साइकिल के साथ खड़ा था। लकेश्वर अपनी साइकिल से उतरा था कि उत्तम उसके पास आया और हाथ में रखे चाकू से पेट में मारा जिससे अंतड़ी बाहर आ गया। उसके बाद हाथ में भी चाकू से वार किया और भाग खड़ा हुआ। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे
जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी।