महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,15 फरवरी । लोहिया चौक स्टेशन रोड महासमुंद निवासी विजय चोपड़ा की आपत्ति पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार महासमुंद ने शहर के भीतर निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर निर्माण में स्थगन आदेश जारी किया है। तहसीलदार से आदेश जारी होते ही नगर पालिका ने भी निर्माण कार्य बंद कर भवन अनुज्ञा में विहित शर्तों के अधीन निर्माण के लिए नोटिस जारी किया है।
पालिका ने स्पष्ट कहा है कि भवन निर्माण की अनुमति लेकर व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया है, वह भी स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध है जिस पर अतिरिक्त निर्माण हटा दिए जाएं।
गौरतलब है कि स्टेशन रोड स्थित विजया चोपड़ा पत्नी दिलीप चोपड़ा, महेंद्र कुमार ने आवासीय प्रयोजन के लिए अनुमति वाली जमीन में व्यावसायिक परिसर बना दिया है। इसके विरोध में शिकायतकर्ता विजय चोपड़ा बहुत समय से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
आखिरकार महासमुंद तहसीलदार ने आठ फरवरी को आदेश में किए जा रहे निर्माण कार्य में स्थगन आदेश जारी किया। तहसीलदार के आदेश के बाद नगरपालिका ने विजय चोपड़ा को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करने कहा है। जारी नोटिस में कहा गया है कि विजया चोपड़ा को भवन अनुज्ञा छह सितंबर 2021 को विहित शर्तों के अधीन आवासीय प्रयोजन के लिए अनुमति दी गई। लेकिन इनके द्वारा व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया गया,जो विहित शर्तोंका उल्लंघन है।
आदेश में लिखा है कि इनके द्वारा निर्माणाधीन भवन के स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके द्वारा स्वीकृत नक्शे के अतिरिक्त कार्य किया जा रहा है जो दिये गये अनुज्ञा के शर्तों के प्रतिकूल है।
स्थगन आदेश में आगे लिखा है कि इनके द्वारा स्वीकृत मानचित्र विपरीत निर्माण किया गया है, जिसके अनुक्रम में प्रस्तुत जवाब आवेदन 18 अक्टूबर को अमान्य कर इस सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर भवन अनुज्ञा में दिये गये स्वीकृति के अनुसार ही अपना निर्माण कार्य कराएं तथा अतिरिक्त किए गए निर्माण कार्य को हटाकर पालिका को सूचना दें। अन्यथा पालिका अधिनियम की धारा अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी।


