महासमुन्द

महासमुंद, 26 सितम्बर। जेसीबी फाइनेंस कराकर बिना किश्त पटाए दूसरे को बेचकर धोखाधड़ी किए जाने के एक मामले में पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर नागपुर महाराष्ट्र निवासी गणेश के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। मामला बसना थाना क्षेत्र के ग्राम ताला का है।
पुलिस के अनुसार ग्राम ताला निवासी अशोक प्रधान ने कैश कम्पनी का एक जेसीबी पंजीयन क्रमांक सीजी 06 जीएस 8010 अपने नाम से फाइनेंस कराया था। उक्त वाहन को 12 अगस्त 2021 को तुलसीराम भिंसारे को 2 लाख 80 हजार रुपए में विक्रय किया। क्रेता बालोद निवासी तुलसी राम भिंसारे के नाम से शपथ पत्र तैयार कर खरीदा गया था। किश्त भरने संबंध में इकरारनामा हुआ था एवं किस्त नहीं चुकाने की स्थिति में 2 कोरा चेक हस्ताक्षर कर दिया था।
बाद में बैंक अधिकारी ने बताया कि उक्त चेक किसी के नाम पर भी नहीं है। पता चला कि क्रेता नाम गणेश मिश्रा निवासी प्लाट नं.77, प्रीतम काम्पलेक्स,स्माल फेक्टरी एरिया नागपुर, बगडगंज महाराष्ट्र का होने का पता चला है।