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वन विभाग के कार्यों का निजी ठेका, आगे सुनवाई हाईकोर्ट की नियमित बेंच में होगी
09-Apr-2021 10:28 AM
वन विभाग के कार्यों का निजी ठेका, आगे सुनवाई हाईकोर्ट की नियमित बेंच में होगी

बिलासपुर 9 अप्रैल। वन विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का ठेका निजी हाथों में देने के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका पर आगे सुनवाई नियमित अदालत में होगी। बैकुंठपुर के चंद्रकांत पारगीर ने अधिवक्ता जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की केबिनेट ने वन विभाग के निर्माण कार्यों को विभागीय तौर पर कराने के बजाय ठेका पद्धति से कराने का निर्णय लिया। इसमें भवन, सड़क, एनीकट, स्टॉप डेम, तालाब, मचान, बैरियर आदि के काम शामिल हैं। निजी हाथों में निर्माण का कार्य देने के कारण जंगल में लगे पेड़ पौधों व वन्य प्राणियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वन विभाग के आदेश में यह नहीं बताया गया है कि इनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। निजी व्यक्तियों का ठेकेदारों का जंगल में प्रवेश और निर्माण कार्य वाइल्डलाइफ प्रोटक्शन एक्ट, वन सुरक्षा अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट व केंद्र शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अब जब नियमित फिजिकल अदालत लगने पर इस मामले को आगे सुना जायेगा। 


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