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नाबालिग से गैंग रेप के आरोपियों को पूरी उम्र के लिये कारावास की सजा
09-Apr-2021 10:26 AM
नाबालिग से गैंग रेप के आरोपियों को पूरी उम्र के लिये कारावास की सजा

बिलासपुर 9 अप्रैल। नाबालिग के साथ बर्बरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने प्राकृतिक मौत तक जेल की सजा सुनाई है।

बीते 1 दिसंबर 2019 को गौरेला थाना इलाके की एक नाबालिग लड़की गाय चराने गई थी। इस दौरान रानीझाप गांव के आरोपी राय सिंह (28 वर्ष) और मनोज मनोज बाकरे (20 वर्ष) ने उसे जबरदस्ती पकड़कर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब छूटने की कोशिश की तो आरोपियों ने न केवल उसके हाथ पैर बांधकर मारपीट की बल्कि उसके निजी अंग में डंडा डाल दिया। इससे पीड़िता को गंभीर चोट आई। पीड़िता दर्द में जोर-जोर से चिल्लाने लग गई। आवाज सुनकर वहां उसकी दादी पहुंची तब दोनों आरोपी भाग खड़े हुए। परिजनों ने अस्पताल में पीड़िता को भर्ती किया और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर गौरेला पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए तुरंत खोजबीन शुरू की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

इस मामले की सुनवाई करते हुए गौरेला के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों आरोपी मृत्युपर्यन्त जेल में रहेंगे। उन पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड से भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस वारदात से पीड़िता को जो मानसिक व शारीरिक पीड़ा हुई है वह किसी भी दृष्टि से क्षम्य नहीं है। उसके साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया है। कोर्ट ने शासन को आदेश दिया है की पीड़ित युवती के पुनर्वास के लिए उसे समुचित प्रतिकार दिया जाए। आदेश की एक कॉपी विधिक सहायता प्राधिकरण को भी भेजी गयी है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने पैरवी की। 


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