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थोक व्यापारियों ने 50 किलो आलू का विक्रय दर 600 निर्धारित किया
08-Apr-2021 9:55 PM
थोक व्यापारियों ने 50 किलो आलू का विक्रय दर 600 निर्धारित किया

रायपुर 8 अप्रेल। कलेक्टर रायपुर डॉ एस भारती दासन के निर्देश पर मुनाफाखोरी को रोकने औऱ आवश्यक वस्तु के मूल्य औऱ उपलब्धता को बनाये रखने के लिए बनाए गए खाद्य,नापतौल,खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों के दलों के द्वारा आज रायपुर के प्रमुख विक्रय  संस्थानों की आकस्मिक जांच की गई।

 खाद्य नियंत्रक  तरुण राठौर ने बताया कि जांच के दौरान टीम द्वारा उपभोक्ताओं के जीवन निर्वाह से संबंधित आवश्यक वस्तु के मूल्य और  उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली गयी,  दुकानदारों को हिदायत दी गई कि मुनाफाखोरी न हो।

पांच जांच दलों  ने आलू के प्रमुख विक्रय केंद्र भनपुरी,डूमरतराई, गुढ़ियारी,गोलबाजार, सन्तोषीनगर और शास्त्रीबाज़ार में कलेक्टर के निर्देश पर दबिश दी,  जिसके कारण आलू के थोक व्यापारियों को 50 किलो आलू का विक्रय दर 600 रुपये निर्धारित किया गया। थोक व्यापारियों की बैठक आहूत कर सख्त निर्देश दिया गया कि व्यापारी इस कठिन समय मे मुनाफाखोरी न करे अन्यथा उनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद बाजार में थोक में बिकने वाले आलू का भाव 600 रुपये 50 किलो का तय किया जाकर मूल्य सूची  टंगवाई गयी । 

जिन चिल्लहर व्यापारियों से 700- 800  रुपये लिए गए थे ,उनके 600 रुपये  से अधिक दिए गए राशि को वापस कराया जाकर निर्देशित किया गया कि  चिल्हर में 20 रुपये से अधिक किलो विक्रय किये जाने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 खाद्य विभाग ने भनपुरी में एक ऑटो चालक द्वारा थोक व्यापारी के यहां से 50 कट्टा आलू खरीद कर 800 रुपये में बेचने  के मामले को  गम्भीरता से लेते हुए 41  कट्टा आलू को अभिरक्षा में थोक विक्रेता को दिया गया है। कल सुबह से खाद्य विभाग द्वारा आलू खरीदने वालों  क्रेताओं के माध्यम से रायपुर के सभी प्रमुख थोक एवम चिल्हर विक्रेताओं के द्वारा विक्रय किये पर  मूल्य में निगरानी रखेंगे। 

कलेक्टर रायपुर और खाद्य नियंत्रक ने जिले के सभी थोक एवम चिल्हर  व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में मुनाफाखोरी करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है।


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