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रायपुर जिले में शादी और गमी पर नए प्रतिबंध लागू
08-Apr-2021 8:50 PM
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रायपुर, 8 अप्रैल। रायपुर कलेक्टर ने शादी, गमी के कार्यक्रमों के लिए दी गई छूट को खत्म करते हुए नया आदेश निकाला है। अब घर पर ही हुए आयोजन में 10 लोग तक मौजूद रह सकेंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंध कार्यक्रम में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही ई-पास होगी।
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