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-प्रेम मीणा
जयपुर. कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन 21 मार्च से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी. शहरी क्षेत्रों में रात 10:00 बजे से बाजार बंद रहेंगे. भारतीय यात्रियों के लिए rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी. राज्य के सभी नगर निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10:00 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे. अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला कलेक्टर सरकार की अनुमति से ही लॉकडाउन लगा सकेंगे. गृह ग्रुप-9 द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे.
कर्फ्यू संबंधित गाइडलाइन इन पर लागू नहीं होगी
वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरंतर उत्पादन या रात्रि कालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैंड/ रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाले वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग या इस काम के लिए नियोजित व्यक्ति, रेस्टोरेंट्स - इनके लिए अलग से पास जारी नहीं किए जाएंगे.
इनपर लागू होंगी ये गाइडलाइन
प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे, विवाह समारोह में 200 व्यक्तियों को अनुमति, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति
एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में 200 व्यक्तियों की सीलिंग रहेगी
राजस्थान में बाहर से आनेवाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
जिला कलेक्टर किसी भी क्षेत्र/अपार्टमेंट में 5 से अधिक व्यक्तियों के संक्रमित पाए जाने पर मिनी कंटेंटमेंट जोन घोषित कर सकेंगे
कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला कलेक्टर सरकार की अनुमति से ही लॉकडाउन लगा सकेंगे, कुंभ के मेले के लिए भारत सरकार की s.o.p. की पालना होगी


