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हाईकोर्ट में जमानत अर्जी वापस लेते ही पूर्व आईएएस बाबूलाल को ईडी ने भेजा जेल
24-Dec-2020 2:15 PM
हाईकोर्ट में जमानत अर्जी वापस लेते ही पूर्व आईएएस बाबूलाल को ईडी ने भेजा जेल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर/बिलासपुर, 24 दिसम्बर।
हाईकोर्ट में जमानत के लिये दायर अर्जी वापस लिये जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

अग्रवाल पर मनी लॉड्रिंग के जरिये करोड़ों रुपये की हेफाफेरी तथा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सन् 2013 में उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इस साल जब ईडी ने उन्हें नोटिस जारी किया था तो साथ में अवैध सम्पत्ति का ब्यौरा भी संलग्न किया गया था। इसके बाद नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में बाबूलाल अग्रवाल ने हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि नौ साल से लम्बित मामले में अब नोटिस जारी करने का औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है जिस पर भी कैट ने आपत्ति की है। इस तरह याचिकाकर्ता को परेशान किया जा रहा है।

इस अर्जी का विरोध करते हुए केन्द्र सरकार तथा ईडी की ओर से अधिवक्ताओं कहा था कि सिविल सेवक वे विरुद्ध आपराधिक आचरण का आरोप लगा है। उन्होंने ग्रामीणों के खाते से उनकी जानकारी के बगैर लाखों रुपये का लेन-देन किया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने केस पर स्थगन देने से इंकार कर दिया।

इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की और बाबूलाल अग्रवाल को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। उनकी 27 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी ईडी ने अटैच कर ली है।

निचली अदालत में जमानत के लिये उन्होंने याचिका दायर की थी जिसे नामंजूर किये जाने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। बुधवार को अग्रवाल के वकील ने जमानत अर्जी वापस ले ली। इसके तुरंत बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।


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