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सरकारी विभागों में स्थानीय से ही सामग्री खरीद, शांतिनगर योजना पर सहमति
17-Dec-2020 2:22 PM
सरकारी विभागों में स्थानीय से ही सामग्री  खरीद, शांतिनगर योजना पर सहमति

कैबिनेट की बैठक में कई विधेयकों को मंजूरी भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 दिसंबर। सरकारी विभागों में अब राज्य के ही सप्लायरों से सामग्री खरीद की जाएगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में शांति नगर आवासीय-व्यावसायिक योजना को भी मंजूरी दी गई। साथ ही गोधन योजना के तहत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री दर को 8 से बढ़ाकर 10 रूपए करने का फैसला लिया गया है। 

मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य शासन के सभी शासकीय विभागों के द्वारा राज्य के सप्लायरों से ही सामग्री क्रय का निर्णय लिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम में  संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर 8 रूपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रूपए प्रति किलोग्राम करने के निर्णय का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया।

बैठक में  छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम में संशोधन के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। नगर पालिक निगमों के स्वामित्व के खाली पड़े भवनों को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के लिए उपयोग किए जाने नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों को शिथिलीकरण का निर्णय लिया गया। राज्य के जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में निर्मित जर्जर भवनों के रिडेव्हलपमेंट करने का निर्णय लिया गया। जिसमें रायपुर के शांति नगर के पुनर्विकास योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई। 

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल और रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित शासकीय भूमि पर आवासीय एवं आवासीय/व्यवसायिक योजना में शामिल व्यवसायिक संपत्ति को फ्री-होल्ड करने की अनुमति निहित शर्तो पर दी जाए।  छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्यो के ठेकों में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के तहत ‘ई‘ श्रेणी के मापदण्ड में संशोधन का निर्णय लिया गया। जिसके तहत मापदण्ड में अब सामान्य क्षेत्रों में स्नातक बेरोजगार युवाओं का पंजीयन होगा वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं का पंजीयन ई श्रेणी में किया जाएगा जबकि पूर्व में अनुसूचित क्षेत्रों में भी स्नातक उपाधिधारी बेरोजगार युवाओं का ई श्रेणी में पंजीयन किया जा रहा है। 

इसी तरह मापदण्ड में अब ई श्रेणी पंजीयन एवं प्रतिस्पर्धा ब्लॉक औरं नगर निगम सीमा तक सीमित रहेगी। पंजीयन ब्लॉक स्तर पर होगा तथा संबंधित नगर निगम सीमा क्षेत्र को भी पंजीयन के लिए एक इकाई माना जाएगा जबकि पहले प्रावधान था कि स्नातधारी जिस ब्लॉक के निवासी होंगे, वह उसी ब्लॉक अंतर्गत के कार्यो के लिए प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शेष 69 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवा अवधि में भी वृद्धि-नवीनीकरण का निर्णय लिया गया। पूर्व में 235 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की संविदा सेवा में वृद्धि की गई है।

बैठक में दुर्ग जिला गृह निर्माण समिति राजनांदगांव (मोहन नगर) को आबंटित नजूल भूमि के पट्टा निष्पादन की अनुमति प्रदान की गई। भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।


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