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निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब
04-Dec-2020 8:31 AM
निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

'छत्तीसगढ़ संवाददाता '

बिलासपुर, 4 दिसम्बर। कोविड-19 के दौरान निजी स्कूलों द्वारा वसूल की जा रही फीस पर विनियमित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को उसकी गाइडलाइन के साथ जवाब प्रस्तुत करने के लिये कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग के पालक एसोसियेशन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने फीस तय करने के लिये राज्य तथा जिला स्तर पर समितियां गठित करने का निर्देश दिया है। इन समितियों में पालकों को भी रखा जाना है। इनकी अनुशंसा के मुताबिक ही  निजी स्कूलों को फीस वसूल करनी है। इसके बावजूद निजी स्कूल बिना किसी अनुशंसा के फीस वसूलने के लिये पालकों पर दबाव डाल रहे हैं। डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन से जवाब प्रस्तुत करने कहा है जिसमें उसे यह बताना है कि फीस निर्धारण के लिये उन्होंने क्या गाइडलाइन तैयार किये हैं और इसका किस तरह पालन कराया जा रहा है।

ज्ञात हो कि इसके पूर्व बिलासपुर निजी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की छूट दी थी लेकिन साथ ही उन्हें निर्देश दिया था कि किसी भी छात्र को पढ़ाई से वंचित नहीं करना है। आर्थिक स्थिति खराब होने की स्थिति में पालकों से आवेदन लेकर फीस पर छूट देने पर विचार करना है। इसके अलावा किसी भी स्टाफ की निजी स्कूल न तो छंटनी करेंगे न ही उनका वेतन घटायेंगे। पालकों का कहना है कि ट्यूशन फीस के नाम पर ही बहुत अधिक राशि वसूल की जा रही है, जबकि इस समय सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है जिसके लिये फीस अलग से निर्धारित होना चाहिये।


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