ताजा खबर

दुर्घटना में शारीरिक नहीं आर्थिक क्षति के आधार पर दें मुआवजा-हाईकोर्ट
21-Nov-2020 11:35 AM
दुर्घटना में शारीरिक नहीं आर्थिक  क्षति के आधार पर दें मुआवजा-हाईकोर्ट

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 21 नवंबर।
हाईकोर्ट ने एक व्यवसायी के मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि उसे भले ही 50 प्रतिशत शारीरिक क्षति हुई हो लेकिन आर्थिक क्षति 100 प्रतिशत होने के कारण उन्हें दिये जाने वाले मुआवजे की गणना इसी आधार पर होगी।

जांजगीर-चाम्पा जिले के बाराद्वार निवासी उमेश शर्मा 20 अक्टूबर 2011 को एक बस में यात्रा के दौरान दुर्घटना के शिकार हो गये। इलाज के बाद उन्हें 50 प्रतिशत शारीरिक क्षति होना पाया गया। दुर्घटना के कारण उनके कमर के नीचे का हिस्सा निष्क्रिय हो चुका है और वे स्वयं का कार्य भी खुद नहीं कर पाते। मोटर दावा दुर्घटना अभिकरण ने उनका मुआवजा 50 प्रतिशत क्षति के आधार पर निर्धारित किया। इसके खिलाफ व्यवसायी ने अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए बताया कि मुआवजे की गणना आर्थिक क्षति के आधार पर की जानी चाहिये। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए कहा है कि चूंकि व्यवसायी की आर्थिक क्षति 100 प्रतिशत है अत: उन्हें मुआवजा भी इसी आधार पर तय करके दिया जाये।

 


अन्य पोस्ट