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रायपुर, 29 अगस्त। रायपुर में चौबे कॉलोनी, महराष्ट्र मण्डल (थाना-आजाद चौक) में पाँच से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पूर्व में आरोग्य हरेन्द्र मोहन शुक्ला निवास एवं पश्चिम में बक्शी मार्ग, चिंताहरण हनूमान मंदिर के पीछे तथा उत्तर में आश्रय परिसर क्षेत्र और दक्षिण में नगर मार्ग चौबे कॉलोनी तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
इसी तरह चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी (थाना-आजाद चौक) में ही 05 से अधिक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पूर्व में अग्रसेन चौक से तेलघानी नाका तथा उत्तर में समता कॉलोनी मेन रोड एवं दक्षिण में अर्जुन नगर, राखी नगर, स्लम एरिया और पश्चिम में अंडरब्रिज गीता नगर रोड तक की परिसीमाएं निर्धारित की गई है।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोडक़र अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे।
अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए अभिनव श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी, लोकनिर्माण विभाग, रायपुर मो.नं. 94241-20983, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु बी.एस.ठाकुर, वनमंडलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था हेतु विनोद पांडे, जोन आयुक्त, नगर पलिक निगम, मो.नं. 94242-64100, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर टी.आर.माहेश्वरी, डिप्टी कलेक्टर, रायपुर, मो.नं.91655-06006,को दायित्व सौंपा गया है, वहीं भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु आजाद चौक थाना के थाना प्रभारी के.के. बाजपेयी, रायपुर मो.नं. 94791-91035 को जिम्मेदारी दी गई है।


