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ट्यूशन फीस, हाईकोर्ट ने राज्य व निजी स्कूलों से 6 हफ्ते में मांगा जवाब, तब तक पढ़ाई बाधित करने पर रोक
27-Aug-2020 5:30 PM
ट्यूशन फीस,  हाईकोर्ट ने राज्य व निजी स्कूलों से 6 हफ्ते में मांगा जवाब, तब तक पढ़ाई बाधित करने पर रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 अगस्त।
ट्यूशन फीस वसूली को लेकर लगी याचिका हाईकोर्ट में मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है।

याचिकाकर्ता पालक रायपुर की प्रीति उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से परिभाषित कर निजी स्कूलों द्वारा पालकों से मनमाना ट्यूशन फीस वसूली की जा रही है। पालकों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला।

प्रीति उपाध्याय के वकील पलाश तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि याचिका की सुनवाई चलते रहने के दौरान स्कूल छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता। तिवारी के माध्यम से याचिककर्ता ने कोविड महामारी के दौरान निजी स्कूल द्वारा 100 फीसदी फीस वसूलने को तो चैलेंज किया ही है, साथ ही यह महत्वपूर्ण मांग न्यायालय से की है कि राज्य सरकार को एक कमेटी बनाने के लिए आदेशित किया जाए, जो कि निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही बेलगाम फीस पर मॉनिटरिंग करे और उस पर लगाम लगाए।


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