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राज्य में रेस्त्रां-क्लब, मॉल को सशर्त छूट
25-Jun-2020 7:43 PM

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'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 25 जून। लॉकडाऊन में डील देते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने कुछ शर्तों सहित क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्त्रां और होटल शुरू करने की अनुमति दी है। लेकिन सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार, एवं सभागृह बंद रहेंगे।
नए निर्देशों के मुताबिक माल और सिनेमाघरों को यथावत बंद रखा जाएगा। जबकि सामाजिक दूरी की शर्तों के साथ होटल और रेस्तरांओं के संचालन की अनुमति होगी। जिले के अंदर और बाहर जिलों में भी सामाजिक दूरी की शर्तों के साथ संचालन की अनुमति होगी। यही नहीं, यात्रियों के साथ साथ बस चालक
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