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एमजीएम ट्रस्ट की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
25-Jun-2020 6:18 PM
 एमजीएम ट्रस्ट की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 25 जून।
रायपुर के एमजीएम ट्रस्ट और उसके आई हॉस्पिटल की ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा की जा रही जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी जयदेव गुप्ता एवं अन्य की तरफ से लगाई गई एक याचिका पर आया है।
 
उल्लेखनीय है कि जयदेव गुप्ता छत्तीसगढ़ के निलंबित वरिष्ठ आईपीएस मुकेश गुप्ता के पिता हैं, और इस ट्रस्ट की चल रही जांच भी मुकेश गुप्ता के मामलों से जुड़ी हुई है। इस मामले में जांच आदेश को जयदेव गुप्ता ने पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन वहां 12 जून को हुए आदेश में उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आज यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की तरफ से महेश जेठमलानी व दो अन्य वकील खड़े हुए थे। सरकार की तरफ से सुश्री जी.इंदिरा खड़ी हुई थीं। अदालत ने चार हफ्ते में ईओडब्ल्यू-एसीबी को जवाब देने कहा है, अगले आदेश तक के लिए इस एफआईआर नंबर 18/2020 की जांच रोक दी गई है। 


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