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नयी दिल्ली, 20 जून । उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव ङ्क्षहसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर सुनवाई छह जुलाई के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस अब्दुल न•ाीर की खंडपीठ ने शुक्रवार को एनआईए को याचिका की प्रति मामले के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा के वकील को देने के लिए कहा है।
न्यायालय ने कहा कि इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय के 27 मई के आदेश पर रोक जारी रहेगी।
शीर्ष अदालत ने गत दो जून को गौतम नवलखा मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी।
जांच एजेंसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 27 मई के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें दिल्ली और मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत के सामने चल रही कार्यवाही का रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसके आधार पर गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच एजेंसी ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है।(वार्ता)