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वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर दायर याचिका हाईकोर्ट ने की निराकृत
10-Jun-2026 12:08 PM
वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर दायर याचिका हाईकोर्ट ने की निराकृत

ईओडब्ल्यू और पुलिस के पास शिकायत लंबित

याचिकाकर्ता को बीएनएसएस के तहत वैधानिक उपाय अपनाने की सलाह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 जून। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं, बैंकिंग नियमों के कथित उल्लंघन और कुप्रबंधन से जुड़े आरोपों को लेकर दायर एक आपराधिक रिट याचिका का निराकरण कर दिया है। अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा कि मामले से संबंधित शिकायत पहले से ही आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) और पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता को कानून में उपलब्ध वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

अवकाशकालीन खंडपीठ में न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल ने मामले की सुनवाई की। याचिका रायपुर निवासी 30 वर्षीय व्यवसायी मयंक अग्रवाल की ओर से दायर की गई थी।

याचिका में मयंक अग्रवाल ने स्वयं को एम/एस फॉर्च्यून बिल्डकॉन का भागीदार तथा रेडिएंट कोल बेनिफिसिएशन प्राइवेट लिमिटेड का पूर्व निदेशक बताते हुए कई संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं, बैंकिंग मानकों के उल्लंघन और कुप्रबंधन के आरोप लगाए थे। इनमें उनके परिवार के सदस्य पवन कुमार अग्रवाल और सुनीता देवी अग्रवाल का भी नाम शामिल था। मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सीबीआई, एसीबी, ईओडब्ल्यू तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी पक्षकार बनाया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिलेखों का परीक्षण किया। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया कि याचिकाकर्ता पहले ही बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक और रायपुर स्थित ईओडब्ल्यू को लिखित शिकायतें सौंप चुका है। अदालत ने कहा कि जब शिकायत संबंधित जांच एजेंसियों के समक्ष विचाराधीन है, तब सीधे रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के बजाय कानून में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175 के तहत सक्षम न्यायिक मंच का दरवाजा खटखटा सकता है।

इसी आधार पर न्यायालय ने याचिका का निराकरण कर दिया। साथ ही, मामले में दी गई अंतरिम राहत, अवकाशकालीन सुनवाई और अन्य लंबित आवेदनों को भी स्वतः समाप्त माना गया।


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