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अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पर फैसला नहीं, हाईकोर्ट ने तय की समय सीमा
05-Jun-2026 1:36 PM
अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पर फैसला नहीं, हाईकोर्ट ने तय की समय सीमा

राजनांदगांव नगरनिगम का मामला
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 5 जून। अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए राजनांदगांव नगर निगम को लंबित आवेदन पर 45 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी आवेदन को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता।

शंकरपुर, राजनांदगांव निवासी संजय कुमार नायक की माता मीरा नायक का 15 फरवरी 2017 को सेवा के दौरान निधन हो गया था। इसके बाद परिवार की ओर से उनके भाई ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे वर्ष 2018 में अस्वीकार कर दिया गया।

बाद में संजय कुमार नायक ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 10 जनवरी 2025 को नगर निगम आयुक्त के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत किया। उनका आरोप था कि आवेदन जमा होने के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि आवेदन विचाराधीन है और नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। राज्य शासन ने भी इस पक्ष का समर्थन किया।

हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना नगर निगम आयुक्त को आदेश दिया कि आवेदन प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही याचिका का निराकरण कर दिया गया।

 


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