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एनडीपीएस दोषी को नहीं मिली अंतरिम जमानत
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 5 जून। एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा काट रहे कवर्धा निवासी कृपाल देवार को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी। उसने अपने नाना के निधन के बाद अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कुछ दिनों की राहत मांगी थी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 30 मई को उसके नाना का निधन हो गया और परिवार में अंतिम संस्कार करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है। मानवीय आधार पर कुछ दिनों की अंतरिम जमानत देने की मांग की गई।
राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए बताया गया कि कृपाल देवार एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धारा 21(सी) के तहत दोषसिद्ध है और 10 वर्ष की सजा भुगत रहा है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज राहत देने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं हैं। केवल शपथपत्र के आधार पर गंभीर अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। पर्याप्त प्रमाण के अभाव में अदालत ने याचिका खारिज कर दी।


