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विभागों के संशोधन न करने पर स्वयंमेव संशोधित माना जाएगा
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 25 मई । जीएडी ने 2008,13,22और दिसंबर 25 में योग्यता संबंधी परिपत्र,आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके बाद शीघ्र लेखक,डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर आपरेटर,स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड -3, ड्राइवर,भृत्य समेत 38 पदों के लिए नई योग्यता तय कर दी है। जीएडी ने कहा कि प्रशासकीय विभाग जब तक यह संशोधन नहीं करते हैं तो संशोधन स्वयंमेव माना जाएगा ।
इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी एसीएस, पीएस और सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें उनके विभागों से संबंधित विभिन्न पदों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने संबंधी जानकारी 07 दिनों में भी न भेजे जाने पर नाराजगी जताई है। इसके लिए अंतिम तिथि 25 मई तय की गई थी।
इस पर जीएडी ने कहा है कि समान पद समान अर्हता संबंध में पूर्व में 24 मार्च को जारी पत्र से सहमति मान ली गई है।










