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नीट पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनटीए ने पहले की घटनाओं से सबक नहीं लिया
25-May-2026 6:40 PM
नीट पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनटीए ने पहले की घटनाओं से सबक नहीं लिया

नीट-यूजी 2026 परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इन याचिकाओं में नीट की दोबारा परीक्षा प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है.

याचिका में मांग की गई है कि नीट-यूजी 2026 दोबारा कराने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक "उच्च अधिकार समिति" बनाई जाए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज करें, इस कमेटी में एक साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ और एक फॉरेंसिक वैज्ञानिक भी शामिल किए जाने की मांग है.

याचिका में मांग की गई है कि जब तक नई स्वतंत्र परीक्षा संस्था औपचारिक रूप से नहीं बन जाती, तब तक इसी न्यायिक समिति की निगरानी में नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा कराई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने पहले की घटनाओं से सबक नहीं सीखा. कोर्ट ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला आ चुका है. कमीशन ने सिफारिश दी है. सिफारिश मान भी ली गई, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एनटीए को मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश के बारे में स्टेटस बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं. 

नीट परीक्षा 3 मई को भारत भर में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी. हालांकि, बाद में यह परीक्षा रद्द कर दी गई. ऐसी खबरें सामने आईं कि कुछ व्यक्तियों ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र हासिल कर लिया था और उसे उम्मीदवारों को बेच दिया था. जांच एजेंसियों ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. (dw.com/hi)


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