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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 मई। राज्य शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने बिलासपुर जिले स्थित कमर्शियल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया है। इस संबंध में राज्यपाल के नाम से अधिसूचना जारी की गई है, जिसे हाईकोर्ट की सहमति और परामर्श के बाद लागू किया गया।
नए संशोधन के तहत अब मुंगेली और जांजगीर-चांपा सिविल जिला क्षेत्र से जुड़े 3 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई व्यवस्था की गई है। हालांकि यह प्रावधान मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) मामलों पर लागू नहीं होगा।
पहले इन मामलों की सुनवाई बिलासपुर स्थित तृतीय सिविल जज, सीनियर डिवीजन की अदालत में होती थी। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन मामलों के निपटारे की प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया गया है।
विधि विभाग की इस अधिसूचना को कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के तहत लागू किया गया है। माना जा रहा है कि इससे वाणिज्यिक मामलों के त्वरित और व्यवस्थित निपटारे में मदद मिलेगी।


