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रायपुर, 20 मई। नशीली वस्तुओं के आदतन कारोबारी और कोतवाली इलाके के बड़े तस्कर मुकेश बनिया गुप्ता नेहरू नगर के विरुद्ध मादक पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (PIT NDPS Act) के अंतर्गत डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कोतवाली पुलिस ने मुकेश के आपराधिक इतिहास, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में उसकी सतत संलिप्तता एवं समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया था, उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत कमिश्नर ने डिटेंशन आदेश पारित किया । आदेशानुसार आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल भेजा गया।
आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में पूर्व से NDPS एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकरण पंजीबद्ध हैं तथा जांच में यह तथ्य सामने आया है कि वह लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में सक्रिय था। उसके विरुद्ध की गई यह कार्यवाही केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होकर नशा तस्करी के नेटवर्क के विरुद्ध की जा रही व्यापक रणनीति का हिस्सा है।


