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सना यूसुफ़इमेज स्रोत,INSTAGRAM/SANA YUSUF
इस्लामाबाद की एक अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ़ की हत्या के मामले में अभियुक्त उमर हयात को मौत की सज़ा सुनाई है.
मंगलवार को इस्लामाबाद के एक ज़िला और सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में अपना फ़ैसला सुनाते हुए उमर हयात को सना के परिवार को मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया.
इसके अलावा उमर हयात को सना यूसुफ़ के घर में डकैती के अपराध सहित कई धाराओं के तहत कुल 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई है.
पिछले साल इस घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान इस्लामाबाद के आईजी सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा था उमर हयात कथित तौर पर सना यूसुफ़ के घर में घुस गया था और उसने उसे दो बार गोली मारी थी.
उन्होंने बताया था, "अभियुक्त ने सना यूसुफ़ की हत्या इसलिए की क्योंकि वह बार-बार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और सना उसे मना कर रही थी. वह कई दिनों से सोशल मीडिया के जरिए सना यूसुफ़ से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था. इसके बाद वो सना यूसुफ़ के घर गया और सात से आठ घंटे तक इंतजार किया. जब सना ने उस दिन भी उससे मिलने से इनकार कर दिया, तो उसने इस घटना की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया.'' (bbc.com/hindi)


