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21 मौतों के जिम्मेदारों पर जमानती धाराओं में एफआईआर
18-Apr-2026 2:55 PM
21 मौतों के जिम्मेदारों पर जमानती धाराओं में एफआईआर

चेयरमैन सहित 19 आरोपी, मगर किसी की गिरफ्तारी होने के आसार नहीं

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 18 अप्रैल। सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 19 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। इस सूची में कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और मैनेजर देवेंद्र पटेल का नाम भी शामिल है। हालांकि, पुलिस ने जिन धाराओं में मामला दर्ज किया है, वे सभी जमानती हैं।

पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं में धारा 106(1), 289 और 3(5) शामिल हैं, जो लापरवाही और सामूहिक जिम्मेदारी से जुड़ी हैं। ये सभी जमानती श्रेणी में आती हैं। ऐसे में इतने बड़े हादसे में जिम्मेदार लोग आसानी से कानून के शिकंजे से बच सकते हैं।

शुक्रवार को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक और घायल मजदूर ने दम तोड़ दिया, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। कई अन्य घायल अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं।

हादसे के बाद प्लांट में काम पूरी तरह बंद है। हजारों मजदूरों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले तीन दिनों से भय में जी रहे कई श्रमिक अब अपने गांव लौट चुके हैं।

पुलिस ने अब तक आरोपियों का बयान लेना शुरू नहीं किया है। देखना यह होगा कि क्या वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल को भी समन देकर बुलाया जाएगा? इधर पुलिस, राजस्व और उद्योग विभाग की टीम पिछले तीन दिनों से प्लांट की जांच करने पहुंच रही है। मालूम हो कि  राज्य सरकार ने इस पूरे हादसे की जांच के लिए बिलासपुर कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।  


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