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राज्य में भी समान नागरिक संहिता ...
15-Apr-2026 5:04 PM
राज्य में भी  समान नागरिक संहिता ...

 कैबिनेट का फैसला 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 अप्रैल।
सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफाइड सिविल कोड) लागू करने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

यह भी फैसला लिया गया कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति विभिन्न वर्गों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। वेब पोर्टल के जरिए भी फीडबैक लिया जाएगा। समिति के बाकी सदस्यों के चयन के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। 

 

 

यह कहा गया है कि प्रदेश में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण, और पारिवारिक मामलों में संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू है। संविधान के अनुच्छे 44 के तहत राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग-अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल एकरूप और न्याय संगत बनाने के लिए यूसीसी लागू करना आवश्यक है, जिससे धार्मिक, और लैंगिग समानता को बढ़ावा मिलेगा।


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